उत्तराखंड सरकार ने जंगल में बार-बार आग लगाने वाले लोगो पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त, आग लगाने वालो की संपत्ति भी जप्त की जाएगी और नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने सोमवार को कहा, ‘बार-बार अपराध करने वालों पर अब गैंगस्टर एक्ट लगाया जायेगा, साथ ही उनकी संपत्ति राज्य द्वारा जब्त कर ली जाएगी।
वन विभाग के साथ पुलिस बार-बार जंगल में आग लगने की घटनाओं वाले क्षेत्रों का दौरा कर रही है। अपराधियों पर उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति क्षति अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जायेगा।
नवंबर के बाद से, राज्य में 886 जगह पर जंगल की आग लगी है, जिसके परिणामस्वरूप पांच मौतें हुईं और 1,107 हेक्टेयर वन भूमि नष्ट हो गई। अपराधियों के खिलाफ कुल 13 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें छह की पहचान की गई और चार को गिरफ्तार किया गया।